CHANDIGARH : Punjab State में अब असलाह लाइसेंस रिन्यू ( Arms Licence renew Rules) करने के लिए भी डोप टेस्ट जरूरी होगा। टेस्ट में पास न होने पर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। अभी तक हथियारों का लाइसेंस जारी करते वक्त ही यह नियम जरूरी था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर पंजाब गृह विभाग ने यह फैसला किया है। केंद्र ने यह नियम 2016 में बनाया था, लेकिन पंजाब (Punjab) में इसे लागू नहीं किया गया था।
Punjabमें इस वक्त करीब 3.45 लाख लोगों के पास हैं हथियार
गृह विभाग Home Ministry ने 6 मार्च को सभी डिप्टी कमिश्नर्स (Deputy commissioners Punjab) को इसे लेकर पत्र भी जारी किया है। पंजाब (Punjab) में इस वक्त करीब 3.45 लाख लोगों के पास हथियार हैं।
Arms Licence renew Rules in Punjab
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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Central Home Ministry) ने जुलाई 2016 में यह रूल बनाया था। लेकिन पंजाब Punjab में इसे अब लागू किया जा रहा है। डोप टेस्ट (Dope Test) की एक किट का खर्च 180 से 200 रुपए तक का है। DC दीप्रवा लाकडा का कहना है कि नए नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है।
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