NEW DELHI,(AZAD SOCH NEWS):- वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट (Westminster Magistrate Court) के सैमूअल गोजी (Samuel Goji) ने कहा कि यह बिल्कुल सपस्शट है कि नीरव मोदी (Nirav Modi) ने भारत में बहुत सी सवालों के जवाब देने हैं,उस के भारत जाने पर उसे दोशी ठहराए जाने की हर संभावना है।
जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी (Nirav Modi) की तरफ से दिए गए बहुत सी बयान मेल नहीं खाते,पहली नज़र में सबूत नीरव मोदी के विरुद्ध जाते हैं,इस के साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर उन को भारत भेजा जाता है तो उन को न्याय नहीं मिलेगा।
भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है,अदालत ने नीरव द्वारा मानसिक सेहत सम्बन्धित दायर की पटीशन को ख़ारिज कर दिया है,अदालत ने कहा कि नीरव मोदी (Nirav Modi) केस हवालगी एक्ट की धारा 137 की ज़रूरतों को पूरा करता है।
वेस्टमिन्स्टर कोर्ट (Westminster Court) ने हवालगी से बचने के लिए भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायलें और कमज़ोर अदालत स्थिति बारे नीरव मोदी (Nirav Modi) की दलीलों को रद्द कर दिया,अदालत ने कहा कि उसे Mumbai की आर्थर रोड जेल की बैरक 12 में रखा जाना चाहिए।
उसे खाना, साफ़ पानी, साफ़ टायलट,बैड की सुविधा दी जानी चाहिए,नीरव के लिए Mumbai Central Jail के डाक्टर भी उपलब्ध होने चाहिएं,लंदन (London) की अदालत ने इस बात से इन्कार किया कि नीरव मोदी (Nirav Modi) की मानसिक स्थिति पर सेहत हवालगी के योग्य नहीं।
अदालत ने नीरव मोदी को आर्थर रोड की बैरक 12 में दिए भरोसे को संतुशटीजनक भी करार दिया,13,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामलो में उसको भारत भेजा जा सकता है।
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अदालत के फ़ैसले के बाद नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाने का रास्ता साफ़ हो गया है, हालाँकि उस के तुरंत भारत आने की संभावना नहीं है,हालाँकि,अदालत के फ़ैसले के बाद नीरव मोदी (Nirav Modi) के पास उच्च अदालत में जाने का विकल्प होगा,फ़ैसले ख़िलाफ़ High Court में अपील की जा सकती है।
इस के इलावा उस के पास मानवीय अधिकारों बारे बात करते European Court में जाने का विकल्प होगा,फ़िलहाल, उस के तुरंत भारत आने की कोई संभावना नहीं है,अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश की गई थी,अदालत ने भारत की जेलों की स्थिति बारे तसल्ली अभिव्यक्ति है।
AZAD SOCH :- E-PAPER
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